कश्मीर रोडवेज बस के 2017 में खाई में गिरने का मामला
जयपुर | शहर की एमएसीटी मामलों की विशेष कोर्ट ने 7 साल पहले जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस के – अमरनाथ जाने के दौरान जुलाई, 2017 में नचलाना-बनियाल क्षेत्र में 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 47 यात्रियों के जख्मी होने एवं 16 यात्रियों की मौत मामले में 4 मृतकों के आश्रितों व 3 घायलों को क्षतिपूर्ति राशि 1.48 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश मृतकों के आश्रितों व घायलों की ओर से दायर 7 क्लेम याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने माना कि यह एक्सीडेंट बस चालक की लापरवाही व गलती से हुआ था और पुलिस जांच में भी उसे ही दोषी ठहराया गया है। ऐसे में मृतकों के आश्रितों व घायलों को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए विपक्षी जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जवाबदेह है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता बसंत सैनी ने बताया कि इस संबंध में मृतकों के आश्रित सीकर की अनिता सैनी, जयपुर के दामोदर शर्मा एवं नवलगढ़ के पवन कुमार सैनी व अन्य एक्सीडेंट में घायल हुए तथा नवलगढ़-झुंझुनूं के शिशुपाल सैनी, गोकुल चंद सैनी एवं दिनेश कुमार सैनी सहित अन्य ने रोडवेज बस चालक एवं जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी।
इनमें कहा कि 16 जुलाई, 2017 को वे जम्मू-कश्मीर रोडवेज बस से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान बस चालक ने तेजगति व लापरवाही से बस चलाकर उसे 200 फीट गहरी खाई में गिरा दिया। इस हादसे में 47 अमरनाथ यात्री जख्मी हो गए। इसमें से बस चालक सहित 16 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। यह एक्सीडेंट बस चालक की लापरवाही से हुआ था। इसमें उनके परिजनों की असमय मौत होने से आश्रित उनके लाड़, प्यार, सुख, सेवा-सुश्रुषा, दिशा- निर्देशन इत्यादि से हमेशा के लिए वंचित हो गए एवं घायल लोगों में भी कई तरह की स्थाई निर्योग्यताएं आ गई। इसलिए विपक्षी जम्मू-कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए।