जयपुर. जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क दुर्घटना में सिर धड़ से अलग होने के कारण ट्रक चालक शुभम ठाकुर की मौत के मामले में आश्रितों को बीमा क्लेम दिलाने से इनकार कर दिया। दुर्घटना से संबंधित तथ्य संदिग्ध होने के कारण न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया।
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी रूपचंद सुथार ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश निवासी कांता देवी व जय किशन की क्लेम याचिका खारिज कर दी।
याचिका के अनुसार परिवादी के पुत्र शुभम ठाकुर की 29 अगस्त 2021 को मौत हो गई थी। शुभम ट्रक लेकर पानीपत से बड़ौदा जा रहा था, उसी दौरान नेशनल हाईवे नं.-8 पर उदयपुर नेला के पास सामने से ट्रेलर आ रहा था। ट्रक व ट्रेलर की टक्कर के कारण शुभम का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आश्रितों ने न्यायाधिकरण से बीमा क्लेम के रूप में 96.20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की गुहार की। ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता शब्बीर अहमद ने कहा कि हत्या को दुर्घटना में बदलकर पुलिस से मिलीभगत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बीमा कंपनी ने क्लेम के लिए झूठा मामला दर्ज कराए जाने और घटना के समय वाहन चालक के वैध लाइसेंस नहीं होने का आरोप भी लगाया।
न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी की ओर से घटना के तथ्यों पर उठाए सवालों को ध्यान में रखते हुए क्लेम याचिका को खारिज कर दिया।